अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता योजना "राष्ट्रीय कृषि विकास"

इस स्कीम के अंतर्गत जिला योजनाओ में उद्यान विकास के लिए आवश्यकता अनुसार तैयार परियोजनाए, राज्य स्तरीय (आर.के.वी.वाई) स्वीकृति समिति को अनुमोदनार्थ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को राज्य उद्यान योजना में सम्मिलित करने के लिए प्रस्तुत की जाती है .
राशी दो धाराओं में प्राप्त की जाती है.

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत धारा I और धारा II शामिल किये गए बागवान केंद्रित घटक निम्नलिखित है.

निजी क्षेत्र में मशरूम इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण

धारा - I

धारा - II

  1. क्षेत्र विस्तार
  2. नया पौधोरोपण
    • पुराने बागानों का प्रतिस्थापन
    • जल संसाधनों का सृजन
  3. कृषि जल प्रबंधन
  4. संरक्षित खेती
  5. रोपण सामग्री का उत्पादन
  6. जैविक खेती को लोकप्रिय बनाना
  7. एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना
  8. मौन पालन का विकास
  9. बागवानी मशीनीकरण
  10. फल पौधे एवं मिटटी में सुधार
  11. तकनीकी मध्यस्थता
  12. महिला सशक्तिकरण
  13. फलों पौधों की खेती का प्रबंधन

आर.के.वी.वाई. के अनुसार धारा I और धारा II की सहायता के पैटर्न निम्नलिखित है:

धारा I

क्र. स. घटक के नाम गतिविधि के नाम सहायता के पैटर्न 50% प्रति इकाई
1 2 3 4
  खुम्ब इकाइयों की स्थापना एवं सुदृढ़ीकरण: निजी क्षेत्र  
i) I) निजी क्षेत्र में 400 बैग की क्षमता वाले लघु खुम्ब गृहों की (20'x12'x10 ') स्थापना. ) 50,000
ii)II)खुम्ब गृह हेतु उपकरण . 10,000
iIII) 800 बैग (8मीट्रिक टन ) तक सब्सट्रेट की तैयारी 20,000

धारा II

क्र. स. घटक के नाम गतिविधि के नाम सहायता के पैटर्न 50 प्रतिशत
1 क्षेत्र विस्तार    
  क नया पौधारोपण i) फल पौधे (तीन साल के लिए) रु.22500/- प्रति हेक्टेयर
    ii) सब्जियां रु .13000 / - प्रति हेक्टेयर
    iii) पुष्पोत्पादन रु .13000 / - प्रति 0.2 हेक्टेयर
    iv)सुगंधित पौधें रु. 5000 / -प्रति हेक्टेयर
    v) औषधीय पौधें रु .13000 / - प्रति हेक्टेयर
  ख पुराने पौधों का जीर्णोद्धार   रु. 15000 /-प्रति हेक्टेयर
2 जल साधनों का निर्माण i) जल साधन का संचयन जैसे टैंक रु. 20,000 /- प्रति हेक्टेयर.
    ii)ii) 300 घ.मी. जल संग्रहण टैंक का निर्माण. रु.1, 00,000/- प्रति ईकाई
    iii) नलकूप/ वोर वैल रु. 12500 / - प्रति इकाई
3 कृषि जल प्रबंधन i) ड्रिप के द्वारा सिंचाई रु. 25,000 / - प्रति हेक्टेयर
    ii)स्पिंक्लर द्वारा सिंचाई रु. 15000/- प्रति हेक्टेयर
4 संरक्षित खेती i) कम मूल्य वाले ग्रीन हाउस रु. 125 / - प्रति वर्ग मी.
    ii) उच्च तकनीकी ग्रीन हाउस रु .325 / - प्रति वर्ग मी.
    iiii) छायादार जाली रु .14 /-प्रति वर्ग मी.
    vi) ओला अवरोधक जाली रु. 500 / - प्रति वर्ग मी.
5 रोपण सामग्री का उत्पादन i) छोटी नर्सरी की स्थापना रु. 3 00,000 प्रति ईकाई
6 जैविक खेती को लोकप्रिय बनाना केंचुआ खाद इकाई (30'x8'x2 '.5) रु. 30, 000 / - प्रति ईकाई
7 एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देना कीट जाल, स्टिकी बैंड, बायोपेस्टीसाईंडस आदि रु .1000 / - प्रति हेक्टेयर.
8 मौन पालन का विकास मौन वंशो एवं मौन गृहों की आपूर्ति रु.800 /-प्रति मौन वंश
9 बागवानी मशीनीकरण i) हस्तचालित उपकरण रु .1500 /-प्रति ईकाई
    ii) विद्युत संचालित उपकरण रु .5000 /-प्रति ईकाई
    iii) डीजल इंजन रु .9000 /- प्रति इकाई
    iv) पावर टीलर रु . 45000 / - प्रति ईकाई
10 फल पौधे एवं मिट्टी में सुधार माइक्रोन्यूट्रेंट्स और बायोफर्टिलाइजर का प्रयोग रु. 1500 / -प्रति हेक्टेयर
11 प्रौद्योगिकी मध्यस्थता i) राज्य के भीतर किसानों के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण रु. 1500 / - प्रति किसान
    ii) .राज्य के बाहर किसानों के लिए 7 दिवसीय भ्रमण एवं प्रशिक्षण का आयोजन रु .2500 /- किसान प्रति
    iii) एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर (रु.25 प्रति शिविर प्रति किसान) रु .1250/- प्रति शिविर
    iv) उद्यान संगठनों के द्वारा मेला एवं प्रदर्शनी रु .1, 00,000 / - प्रति निष्पक्ष
12 महिला सशक्तिकरण i) महिला किसानों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण रु.1000 /- प्रति किसान
    ii) सेल्फ हेल्प ग्रुप रु .5000 / - प्रति समूह
13 फलों के खेतो का प्रबंधन प्लास्टिक बक्से, बास्केट और किल्टो की आपूर्ति. रु. 2500 / - प्रति किसान